Sameer’s statement on leaked chat with Shahrukh | शाहरुख के साथ लीक चैट पर समीर वानखेड़े का बयान: बोले- मैंने अपना जवाब HC में जमा कर दिया है, ड्रग्स केस में रिश्वत लेने का था मामला

1 घंटे पहले

  • कॉपी लिंक

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस मामले में NCB ऑफिसर समीर वानखेड़े ने पहली बार कई मुद्दों पर बात की। समीर ने शाहरुख और आर्यन को लेकर भी काफी कुछ कहा है। समीर से पूछा गया कि जब शाहरुख जैसे फेमस व्यक्ति उनसे कुछ पर्सनल तौर पर बात करते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो इनके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहेंगे।

समीर वानखेड़े से पूछा गया कि शाहरुख खान के साथ उनकी पर्सनल चैट्स लीक हुई थी तो इसके बारे में NCB के अधिकारियों को क्यों सुचित नहीं किया गया। इस पर उन्होंने जवाब देने से साफ इंकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि वो नहीं जानते हैं कि शाहरुख इतने फेमस हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपने जीवन में किसी भी चीज के बारे में कोई पछतावा नहीं है।

लल्लनटॉप के साथ इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या आप शाहरुख खान के स्टारडम के बारे में नहीं जानते? वानखेड़े ने जवाब दिया। अगर आप मुझसे मोदी जी, या छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे ‘असली नायकों’ के बारे में पूछें तो मैं पसंद करूंगा। हालांकि पूरी बातचीत के दौरान समीर वानखेड़े ने कहीं भी शाहरुख खान के बारे में बात नहीं की।

बता दें, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए थे। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था। इस केस में जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थीं वो थे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जिन पर घूस लेने का आरोप लगा था।

इस केस को पूरा समझिए

समीर वानखेड़े ने 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज में रेव पार्टी की सूचना मिलने के बाद छापेमारी की थी। यहां से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद आर्यन 26 दिन तक पुलिस की कस्टडी में रहे, इस दौरान उन्हें आर्थर रोड जेल भी भेजा गया था।

आर्यन के खिलाफ पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से कोर्ट ने उन्हें 28 अक्टूबर को बेल पर रिहा कर दिया था। मामले में गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट ने कोर्ट में गवाही दी थी कि आर्यन के पास ड्रग्स नहीं थी।

NDPS एक्ट 1985 और उसमें सजा का प्रावधान?

सेक्शन 8: जान-बूझकर ऐसा कोई नशीला पदार्थ खरीदना या उसका इस्तेमाल करना, जो इस कानून का उल्लंघन हो। रिकवर हुए ड्रग्स के आधार पर केस होता है।

सेक्शन 20: आर्यन के मामले में जब्त किए चरस की मात्रा NDPS एक्ट के तहत ‘स्मॉल’ कैटेगरी में आती है। इस सेक्शन में अधिकतम सजा 6 महीने या 10 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकती है।

सेक्शन 27ः यह धारा प्रतिबंधित ड्रग्स के सेवन पर लगती है। इसमें अधिकतम एक साल की सजा का प्रावधान है।

सेक्शन 35ः इस सेक्शन में तय होता है कि ड्रग्स रखने वाले आरोपी की मानसिक हालत, मंशा क्या थी। आरोपी को साबित करना होता है कि उसकी मंशा, उद्देश्य कानून का उल्लंघन करना नहीं था। उसे जानकारी नहीं थी कि उसके पास रखा नशीला पदार्थ प्रतिबंधित है।

क्रूज पर किस तरह के ड्रग्स मिले हैं?

अरेस्ट मेमो के मुताबिक NCB ने क्रूज पर आर्यन के पास से 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम MD (मेफेड्रोन), 21 ग्राम चरस और MDMA (एक्स्टेसी) 22 गोलियों के साथ 1.33 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। NCB ने आर्यन के अलावा मुनमुन धमेचा, नुपुर सारिका,इस्मीत सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा और अरबाज मर्चेंट को हिरासत में लिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *