Ram Rahim Got A Big Blow From Punjab And Haryana High Court – Amar Ujala Hindi News Live

Ram Rahim got a big blow from Punjab and Haryana High Court

राम रहीम।
– फोटो : फाइल

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गुरमीत राम रहीम को लगातार पैरोल मिलने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि क्यों केवल राम रहीम को बार-बार पैरोल मिल रही है? बाकी कैदियों को क्यों नहीं लाभ दिया जाता? हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि अब अदालत की अनुमति के बिना राम रहीम को पैरोल नहीं दी जाएगी।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने याचिका दाखिल करते हुए राम रहीम को बार-बार हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही पैरोल के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को बार बार पैरोल/फरलो देने पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार डेरा प्रमुख को बार बार पैरोल देना विशेष सुविधा तो नहीं है, काफी संख्या में लोग जेलों में है जो पैरोल/फरलो का इंतजार कर रहे है और उन्हें यह लाभ नहीं दिया जा रहा। 

सरकार ने कहा कि नियमों के तहत ही राम रहीम को पैरोल दी जा रही है और जहां तक बाकी कैदियों का मामला है तो हर केस पर विचार करने के बाद पैरोल का निर्णय लिया जाता है। कोर्ट के कुछ फैसलों को हवाला देकर कहा गया कि राम रहीम हार्ड कोर अपराधी नहीं है और ऐसे में उसे पैरोल दी जा सकती है।

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर बताया जाए कि सरकार के पास कितने कैदियों को पैरोल और फरलो की अर्जियां आई हैं और उनमें से कितनों को पैरोल और फरलो दी गई है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जिस केस में डेरा मुखी को सजा सुनाई गई है उसी अपराध के अन्य कितने दोषियों को आज तक कितनी बार पैरोल और फरलो दी गई है और कितनी अर्जियां अब तक पेंडिंग हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब राम रहीम को अदालत की मंजूरी के बिना पैरोल नहीं दी जाएगी।

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