
लोक सभा की कार्यवाही (वीडियो ग्रैब- यूट्यूब)
– फोटो : social media
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संसद के बजट सत्र में जम्मू-कश्मर से जुड़े दो अहम विधेयक पारित हुए हैं। लोकसभा में मंगलवार को जम्मू-कश्मीर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची संशोधन विधेयक पारित हुए। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित होने के बाद अब अनुसूचित जातियों की सूची में वाल्मिकी समुदाय लिखा जाएगा। चुरा, बाल्मीकि, भंगी और मेहतर समुदायों के बदले वाल्मिकी समुदाय लिखा जाएगा। विधेयक के कानून बनने के बाद बड़ी संख्या में जम्मू-कश्मीर के स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का बयान
लोकसभा से पारित विधेयक से संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956 में संशोधन की पहल की गई है। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अनुसूचित जाति मानी जाने वाली जातियों को सूचीबद्ध किया जा सकेगा। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने दिया। उन्होंने लगभग साढ़े चार साल पहले हुए फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अगस्त, 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में समानता सुनिश्चित हुई है।