नई दिल्ली9 घंटे पहले
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नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में पैसा लगाने वालों के लिए अच्छी खबर है। PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने NPS सब्सक्राइबर्स को UPI QR कोड के जरिए डी-रेमिट पेमेंट करने की परमिशन दे दी है।
PFRDA ने बताया कि इससे कॉन्ट्रिब्यूशन प्रोसेस आसान हो जाएगी। इससे ग्राहकों को रिटायरमेंट सेविंग्स को कंट्रोल और मैनेज करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इससे तीन और फायदे लोगों को मिलेगी…
- सेम-डे इन्वेस्टमेंट: यानी जिस दिन पेमेंट किया उसी दिन से इन्वेस्टमेंट शुरू। आप अगर सुबह 9:30 बजे से पहले कॉन्ट्रिब्यूशन जमा करते हैं, तो यह उसी दिन निवेश हो जाएगा। इससे बेहतर रिटर्न में मदद मिलेगी।
- पीरियोडिकल ऑटो डेबिट: पेमेंट को रेगुलर करने के लिए आप इस सुविधा के तहत मंथली, क्वार्टरली , हाफ-इयरली अवधियों के लिए ऑटो डेबिट पेमेंट मोड सेट कर सकते हैं।
- वन-टाइम या रेगुलर कॉन्ट्रिब्यूशन: जमाकर्ता अपने फाइनेंशियल गोल या अपनी सुविधा के अनुसार इसमें जब चाहे पेमेंट कर सकता है। इसमें वन टाइम या रेगुलर पेमेंट मोड सिलेक्ट करने की आजादी रहेगी।
डी-रेमिट क्या है?
डी-रेमिट एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जिसके जरिए NPS में जमा की जाने वाली राशि आपके बैंक अकाउंट से सीधा आपके ट्रस्टी बैंक के खाते में चली जाती है। इससे आपके NPS में इन्वेस्ट करने के दिन ही NAV यानी नेट एसेट वैल्यू मिल जाता है।
डी-रेमिट का इस्तेमाल करने के लिए सब्सक्राइबर्स के पास ट्रस्टी बैंक के साथ डी-रेमिट आईडी का होना जरूरी है। इस वर्चुअल अकाउंट का उपयोग केवल NPS कॉन्ट्रिब्यूशन भेजने के लिए ही किया जा सकता है।

2004 में शुरू हुई थी NPS
नेशनल पेंशन सिस्टम को सरकार ने 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया था। इस तारीख के बाद जॉइन करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना अनिवार्य है। साल 2009 के बाद से इस योजना को प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी खोल दिया गया।
NPS लेने की एलिजिबिलिटी क्या है?
- कोई भी भारतीय नागरिक NPS अकाउंट ओपन करवा सकता है।
- आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- एप्लिकेशन फॉर्म में दिए गए KYC के सभी पैरामीटर पूरे होने चाहिए।
- इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट करते समय कानूनी रूप से एलिजिबल होना चाहिए।
- भारत के विदेशी नागरिक (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया), भारतीय मूल का विदेशी नागरिक (पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन) और हिंदू अविभाजित परिवार (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली) एनपीएस की सदस्यता के लिए पात्र नहीं हैं।
- NPS एक निजी पेंशन अकाउंट है, इसलिए इसे आपकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति अकाउंट नहीं खोल सकता।
