
अदालत ने दी मुख्य आरोपी को सशर्त जमानत
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गुजरात में 2022 को हुए मोरबी सस्पेंशन पुल हादसे मामले में मुख्य आरोपी ओरेवा ग्रुप के सीएमडी जयसुख पटेल को आखिरकार जमानत मिल गई है। सुनवाई पूरी होने तक जिले में उनके प्रवेश पर भी रोक लगा दी है, उनकी जमानत के लिए सात कड़ी शर्तें लगाई गई हैं।
कड़े नियम-शर्तों के साथ दी गई आरोपी को जमानत
इस मामले के मुख्य आरोपी जयसुख पटेल को प्रधान सत्र न्यायालय न्यायाधीश पीसी जोशी के आदेश पर मोरबी उप-जेल से रिहा कर दिया गया था, कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका की अनुमति दी और ट्रायल कोर्ट को उनके लिए कड़े नियम और शर्तें तय करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि गुजरात के मोरबी शहर में नदी पर बना मोरबी सस्पेंशन ब्रिज 30 अक्तूबर, 2022 को ढह गया, जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई।
नियमित जमानत पर रिहा करने के लिए सात शर्ते लगाईं
विशेष लोक अभियोजक विजय जानी ने कहा कि प्रधान सत्र न्यायाधीश पीसी जोशी की अदालत ने मंगलवार को मामले के मुख्य आरोपी जयसुख पटेल को नियमित जमानत पर रिहा करने के लिए सात शर्तें लगाईं हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी को मुकदमे की समाप्ति तक मोरबी जिले से बाहर रहने और केवल मुकदमे की तारीखों पर जिले का दौरा करने का निर्देश दिया गया।