
बीआरस नेता के. कविता
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दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार तक के लिए बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने अपने बेटे की परीक्षा को लेकर जमानत मांगी है। फिलहाल, वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका को 20 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्रीय समिति की नेता के कविता की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। के कविता और ईडी की ओर से पक्ष रखने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
Delhi Excise policy case | Rouse Avenue court reserves order on interim bail of BRS leader K Kavitha for Monday. She has sought interim bail on the grounds that her son has exams. She is in judicial custody. Her regular bail application has been listed for hearing on April 20.
— ANI (@ANI) April 4, 2024
ईडी ने किया जमानत का विरोध
के कविता की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी ने कहा कि के कविता को भी पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधानों के तहत जमानत मिलनी चाहिए। वहीं के कविता की जमानत का प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया।
15 मार्च को के.कविता को हैदराबाद से ईडी ने किया था गिरफ्तार
कविता को ईडी ने हैदराबाद से 15 मार्च 2024 की शाम को उनके घर से गिरफ्तार किया था। कई घंटों की पूछताछ और छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तार की गई के कविता हाई प्रोफाइल नेताओं में से एक हैं। इसके अलावा अन्य नेता भी जेल में बंद हैं।
शराब घोटाले में ये नेता हैं जेल में बंद
शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद हैं। वहीं दूसरी तरफ आप से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत दे दी गई थी। जिसके बाद बीते बुधवार की रात को उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। के कविता नौ अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगी।