
सांकेतिक तस्वीर
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जम्मू कश्मीर की अदालत ने सोमवार को किश्तवाड़ जिले के 23 आतंकवादियों को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है। ये आतंकी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में छिपे हुए हैं।
अधिकारियों ने कहा कि डोडा में विशेष गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) अदालत ने इन आतंकियों को उनके खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में पेश होने के लिए एक महीने का समय दिया है। अगर आतंकी ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी संपत्तियां कुर्क कर ली जाएंगी। किश्तवाड़ में घोषित अपराधियों की कुल संख्या 36 हो गई है। किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) खलील पोसवाल ने इसकी जानकारी दी।
इससे पहले 16 सितंबर को अदालत ने 13 आतंकवादियों को भगोड़ा घोषित किया था। उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ के 36 आतंकवादी पाकिस्तान और पीओके से आतंकी गतिविधियां चला रहे हैं। उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई हैं।
एसएसपी पोसवाल ने कहा कि यह किश्तवाड़ पुलिस के प्रयासों से संभव हुआ, जिसने महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी एकत्र की और अदालत के सामने सभी जानकारी सावधानीपूर्वक पेश करने से पहले इन आतंकवादियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
उन्होंने कहा, ‘अगर वे कानून के सामने आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो उनकी संपत्ति आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत कुर्क की जाएगी। इनमें से 12 की संपत्तियों की पहचान पुलिस पहले ही कर चुकी है।’
एसएसपी ने कहा कि सितंबर में घोषित किए गए 13 भगोड़े अपराधियों में से सात की संपत्तियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें कुर्क करने की प्रक्रिया अदालत में शुरू कर दी गई है। किश्तवाड़ पुलिस कानून बनाए रखने और जिले की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।