Indian Jailed In Singapore For Reckless Driving Accused Of Hitting A Woman

Singapore: सिंगापुर में एक भारतीय नागरिक को लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण 10 महीने जेल की सजा सुनाई गई है. गुरुवार को एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि 40 वर्षीय भारतीय नागरिक के लापरवाही से लॉरी चलाने के कारण 79 वर्षीय महिला की मौत हो गई. ऐसे में उसे 10 महीने जेल की सजा सुनाई गई. 

द स्ट्रेट्स टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, सजा पाने वाले भारतीय नागरिक की पहचान शिवलिंगम सुरेश के रूप में हुई है. लॉरी चालक को लापरवाही से गाड़ी चलाने का दोषी ठहराया गया. रिपोर्ट के अनुसार, सुरेश ने इस साल फरवरी में सिंगापुर में जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रही 79 साल की एक चीनी मूल की महिला को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके लिए भारतीय नागरिक को दोषी ठहराया गया है. 

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कर दिया गया अयोग्य 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि शिवलिंगम सुरेश ने लापरवाही से वाहन चलाया और महिला को टक्कर मार दी, जिसके बाद उसके सिर में चोट लगी और उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई. सजा सुनाए जाने के बाद सुरेश को उसकी रिहाई के बाद आठ साल तक सभी श्रेणियों के ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

भारतीय ने रखा अपना पक्ष 

सुनवाई के दौरान उप लोक अभियोजक बेनेडिक्ट तेओंग ने कहा कि जब सुरेश प्राइमरी स्कूल के पास जेब्रा क्रॉसिंग के पास पहुंचा तो वह महिला पर ध्यान नहीं दे सका और उससे टकरा गया. ऐसे में तेओंग ने अदालत से सुरेश को 10 से 11 महीने जेल की सजा देने और आठ साल का ड्राइविंग प्रतिबंध लगाने की मांग की. उन्होंने सुरेश के ड्राइविंग अपराधों के इतिहास का हवाला दिया. अपनी याचिका के दौरान सुरेश ने बुजुर्ग महिला की मौत पर अफसोस जताया और कहा कि वह भारत में अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला है. सुरेश का दो साल का एक बेटा है और उसकी पत्‍नी का एक हाथ दुर्घटना में कट चुका है.

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