If you have income certificate and ration card then you will get free money for the treatment of these 14 diseases. – News18 हिंदी

नीरज कुमार/बेगूसराय. गरीबों को 5 लाख तक का इलाज फ्री में कराने के लिए केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना चला रही है. इसके बावजूद काफी संख्या में मरीजों को इलाज के लिए दर-दर भटकना पड़ता है. इसकी वजह आयुष्मान योजना में पात्र लाभुकों का चयन नहीं होना है. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार चिकित्सा सहायता कोष योजना भी चलाई जा रही है. इसमें एक से 5 लाख रुपए तक की सहायता की जाती है.

गाइडलाइन के मुताबिक पात्र लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है. ऐसे में अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो आपकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से कम होनी चाहिए.

ढाई लाख से कम होनी चाहिए वार्षिक आय
बेगूसराय के सिविल सर्जन डॉ. प्रमोद कुमार और सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. कृष्ण कुमार ने लोकल 18 बिहार से बताया कि असाध्य रोगों से ग्रसित गरीब, जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से कम है, उन्हें बिहार सरकार आर्थिक सहायता देती है. बिहार चिकित्सा सहायता कोष योजना से 14 असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए राशि दी जाती है.

अनुशंसा पर सूची में शामिल 14 बीमारियों के अलावा भी अन्य दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए सरकार से एक लाख रुपए की सहायता राशि देने का प्रावधान है. योजना के तहत सरकारी और सीजीएचएस (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) से मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज कराने वाले रोगी को ही सहायता दी जाती है. इसमें बेगूसराय सदर अस्पताल, न्यू अमृत जीवन हॉस्पिटल, एलेक्सिया हॉस्पिटल, रुपदेव हॉस्पिटल के साथ राज्य के बाहर इलाज कराने पर भी कोष से सहायता दी जाती है.

इन बीमारियों का मुफ्त में करवा सकते हैं इलाज
बेगूसराय के सिविल सर्जन डॉ. प्रमोद कुमार का मानना है सदर अस्पताल में हाईटेक और आधुनिक सुविधा उपलब्धएं हैं, जो किसी निजी अस्पताल से कहीं बेहतर होगा. उन्होंने बताया कि हृदय रोग, कैंसर, कूल्हा रिप्लेसमेंट, घुटना रिप्लेसमेंट, नस रोग, एसिड अटैक से जख्मी, बोन मेरौ ट्रांसप्लान्ट, एड्स, हेपेटाइटिस, कोकिलेर इम्प्लांट, ट्रांस जेंडर सर्जरी, नेत्र रोग समेत चौदह तरह की बीमारियों के इलाज के लिए सरकारी सहायता दी जाती है.

ऐसे करें आवेदन
सिविल सर्जन डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज कराने वाले रोगी को वांछित कागजातों के साथ सचिवालय स्थित निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार को अनुदान के लिए आवेदन देना होगा.

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निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा आवेदक को निर्धारित तिथि को बुलाया जाएगा और कागजातों व साक्ष्यों की जांच के बाद अनुदान की राशि जारी कर दी जाएगी. ज्ञात हो कि इस योजना के तहत एक लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलती है.

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