Government And All India Motor Transport Appeal To Return To Work Over Hit And Run Law ड्राइवर्स यूनियन और सरकार में बन गई बात, फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून, हड़ताल वापसी की अपील

Truck Drivers Protest: हिट एंड रन (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) को लेकर नए कानून के खिलाफ दो दिनों से जारी ट्रक ड्राइवर्स का विरोध प्रदर्शन जल्द खत्म हो सकता है. केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस (AIMTC) के साथ बैठक के बाद ड्राइवर्स से हड़ताल वापस लेने की अपील की. सरकार ने कहा कि फिलहाल ये कानून लागू नहीं होगा.

गृह मंत्रालय ने मीटिंग के बाद कहा कि कानून अभी लागू नहीं हुआ है. ऐसे में ड्राइवर की चिंताओं को लेकर सरकार खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है. गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, ”आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया है.” 

भल्ला ने आगे कहा, ”अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस (AIMTC) के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की. सरकार बताना चाहती है कि ये प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं. हम बताना चाहते हैं कि इस धारा को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से विचार विमर्श किया जाएगा. हम सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने कामों पर लौट आएं.”

अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस ने क्या कहा?
अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के चेयरमैन बाल मलकीत सिंह ने कहा कि ड्राइवर आपकी चिंता, हमारी चिंता है. हमने 28 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नुकसान को लेकर लेटर लिखा था, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सरकार सही समय पर संज्ञान नहीं लेती. आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि धारा 106 (2) में 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान वाला कानून लागू नहीं हुआ है.  हम आश्वासन देते हैं कि आगे भी ये कानून लागू नहीं होने देंगे.

क्या असर हुआ?
न्यूज एजेंसी पीटीआई ने पेट्रोलियम उद्योग से जुड़े लोगों के हवाले से बताया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में कुछ पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ के कारण ईंधन खत्म हो गया है. वहीं इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, कुल्लू-मनाली, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, ऊना और शिमला में कई ग्राहकों को ईंधन खत्म होने की वजह से लौटा दिया गया.

दरअसल, पेट्रोल खत्म खत्म होने की आशंका पैदा हो गई है. इससे कई पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग गई थी. 

क्यों हड़ताल हो रही है?
हिट-एंड-रन’ (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत जेल और जुर्माने की सज़ा के कड़े प्रावधान है. इसके खिलाफ ट्रक के चालकों ने हड़ताल चल रही है. 

क्या प्रावधान है?
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में प्रावधान है कि लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले और पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को जानकारी दिए बिना भागने वाले चालकों को 10 साल तक की सजा या सात लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. 

इनपुट भाषा से भी. 

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