elections 2024 you can cast your voter without voter card by using one of the 12 documents suggested by election commission

Elections 2024: कल यानी 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन द्वारा 18वीं लोकसभा के चुनावों का ऐलान कर दिया गया है. लोकसभा के यह चुनाव कुल सात चरणों में होंगे. 19 अप्रैल को चुनावों का पहले चरण होगा. जिसमें 21 राज्यों में 104 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. तो वहीं 1 जून को सातवें और आखिरी चरण के मतदान होंगे. जिसमें आठ राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी. चुनाव में वोट डालने के लिए वोटर कार्ड की जरूरत पड़ती है. लेकिन आपके पास अगर वोटर कार्ड नहीं है. तब भी आप वोट डाल सकते हैं. किन दस्तावेजों के जरिए वोट डाल सकते हैं. चलिए जानते हैं. 

इन 12 डॉक्यूमेंट से डाल सकते हैं वोट

चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है. और आपको वोट डालने जाना है. लेकिन आपका वोटर कार्ड नहीं मिल रहा है या वोटर कार्ड कहीं खो गया है या फिर आप रख कर भूल गए हैं. तो ऐसे में आप बिना वोटर कार्ड के भी वोट डाल सकते हैं. इलेक्शन कमीशन द्वारा 12 ऐसे डॉक्यूमेंट बताए गए हैं. जिनकी मदद से आप वोट डाल सकते हैं. वोटर कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो फिर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, गवर्नमेंट सर्विस कार्ड, पासपोर्ट, फोटो पेस्टेड पेंशन कार्ड,हेल्थ इंसुरेंश कार्ड, स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पासबुक, यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड और  ऑफिशियल आईडेंटिटी कार्ड में से कोई कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं. 

वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए

अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप अन्य सर्पोटिंग डॉक्युमेंट्स को दिखाकर वोट डाल सकते हैं. लेकिन उसके लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है. चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अगर किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है. तो वह अन्य वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाकर वोट डाल सकता है. लेकिन यह तभी मुमकिन है जब उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो. अगर उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो वह वोट नहीं डाल पाएगा.

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