Delhi High Court not postponing ICAI CA intermediate final exam know complete information – दिल्ली हाईकोर्ट ने ICAI CA परीक्षा स्थगित न करने की बताई वजह, यहां पढ़ें पूरी जानकारी , Education News

ICAI CA Exam Postponement 2024: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा सीए इंटर और फाइनल परीक्षा के स्थगन की मांग वाली एक याचिका  दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। छात्रों का कहना था कि लोगसभा चुनाव के कारण परीक्षा का आयोजन मई महीने में न होकर जून में किया जाए। वहीं, अदालत ने परीक्षा देने वाले लगभग 4,26,000 छात्रों की संख्या को देखते हुए परीक्षा को स्थगित करने के लिए मना कर दिया है।

आपको बता दें, वकील अलख आलोक श्रीवास्तव के माध्यम से दायर अपनी याचिका में 27 छात्रों ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान ट्रांसपोर्टेंशन के चलते छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में छात्र समय पर परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी के साथ लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल से भी छात्र शांति से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे।  वकील ने ये भी कहा कि जिन जिलों में परीक्षा केंद्र नहीं है, वहां से आने वाले छात्रों को रहने के लिए जगह ढूंढने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि, ऐसा कोई नियम नहीं है जो चुनाव के दौरान परीक्षा स्थगित करने का सुझाव देता हो। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की बेंच ने वकील अलख आलोक श्रीवास्तव से कहा, क्या आप चाहते हैं कि सीए परीक्षा स्थगित कर दी जाए? क्या ऐसा कोई कानून है जो कहता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कोई परीक्षा नहीं हो सकती? यदि आप चुनाव के कारण पढ़ाई नहीं कर सकते तो आपको CA बनने का कोई मतलब नहीं है”

वहीं कोर्ट ने कहा CA परीक्षा आयोजित करने वाले  इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर इंडिया (ICAI) यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा की तारीखें मतदान की तारीख के साथ क्लैश न करें और ताकि छात्रों को वोटिंग करने में परेशानी न हो।

कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि, “केवल यह तथ्य कि परीक्षा देने वाले छात्रों को परीक्षा देने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, इस आधार पर कोर्ट लगभग 4,26,000 छात्रों द्वारा दी जाने वाली परीक्षा को रद्द नहीं कर सकता है। कोर्ट आश्चर्यचकित है कि ऐसा अनुरोध किया गया है”  

भारत में लोकसभा चुनाव 7 और 13 मई को होने हैं और 6 और 12 मई को कोई परीक्षा निर्धारित नहीं है, ताकि किसी भी परिस्थिति में चुनाव की तारीख से परीक्षा की तारीख से क्लैश न करें।  कोर्ट ने अपने आदेश में  आगे कहा,यदि उम्मीदवार अपना वोट डालना चाहते हैं तो यह उम्मीदवारों पर है कि वे अपने शेड्यूल और ट्रैवल शेड्यूस में बैलेंस बनाएं। इसी के साथ कोर्ट ने

छात्रों के उस अनुरोध को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें केवल उन्हीं परीक्षाओं में बैठने की अनुमति यह कहते हुए दी गई थी कि सभी परीक्षाएं नहीं दे पा रहे हैं कि वह परीक्षा के नियमों पर दोबारा काम नहीं कर सकते।

आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के शेड्यूल जारी होने के बाद सीए इंटर और फाइनल परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया गया था। सीए इंटर ग्रुप I की परीक्षाएं 3, 5 और 9 मई 2024 को होंगी और ग्रुप II की परीक्षाएं 11, 15 और 17 मई 2024 को होंगी। CA फाइनल ग्रुप I की परीक्षाएं

 2, 4 और 8 मई, 2024 को होंगी और ग्रुप II परीक्षा 10, 14 और 16 मई, 2024 को आयोजित की जाएंगी। इसी के साथ इंटरनेशनल टैक्सेशन- असेसमेंट टेस्ट (INTT-AT) की परीक्षा 14 और 16 मई, 2024 को आयोजित की जानी है।

वहीं कुछ समय पहले आईसीएआई ने बताया था कि फाउंडेशन और इंटर की परीक्षाएं साल में तीन बार आयोजित की जाएंगी। अब तक ये साल में दो बार आयोजित की जा रही है। हालांकि तीन बार परीक्षा का आयोजन कब से होगा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है।

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