Deepfake Advisory Content Not Permitted Under It Rules Must Be Clearly Communicated To Users, Said It Ministry – Amar Ujala Hindi News Live

Deepfake Advisory Content not permitted under IT rules must be clearly communicated to users, said IT Ministry

AI Deepfake Scam
– फोटो : सोशल मीडिया

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आईटी नियमों के तहत अनुमति नहीं दी गई सामग्री को उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए। आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को इससे जुड़े निर्देश दिए हैं। सरकार ने डीपफेक को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सभी सोशल मीडिया मंचों को आईटी नियमों का पालन करने की सलाह जारी की है।

सरकार की ओर से यह एडवाइजरी आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की ओर से मध्यस्थों के साथ की गई चर्चा के बाद जारी की गई है। एडवाइजरी के अनुसार, “आईटी नियमों के तहत अनुमति नहीं दी गई सामग्री, विशेष रूप से नियम 3 (1) (बी) के तहत सूचीबद्ध सामग्री को उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट रूप से और सटीक भाषा में सूचित किया जाना चाहिए।

एडवाइजरी में कही गई यह बात

एडवाइजरी में इस बात पर जोर दिया गया है कि डिजिटल मध्यस्थों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ताओं को आईपीसी और आईटी अधिनियम 2000 सहित दंडात्मक प्रावधानों के बारे में सूचित किया जाए। इसके अलावा, एडवाइजरी में कहा गया है कि सेवा की शर्तों और उपयोगकर्ता समझौतों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि मध्यवर्ती या प्लेटफ़ॉर्म प्रासंगिक भारतीय कानूनों के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कानूनी उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य हैं।

एडवाइजरी में कहा गया है, “आईटी नियमों के ड्यू डिलिजेंस सेक्शन के तहत नियम 3(1)(बी) के तहत इन प्लेटफॉर्मों को अपने नियमों, नियमनों, गोपनीयता नीति और उपयोगकर्ता समझौते के बारे में उपयोगकर्ता की पसंदीदा भाषा में बताना अनिवार्य है।”

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