नई दिल्ली: अगर आप भी ‘चार्टर्ड अकाउंटेंट (Chartered accountant, CA)’ परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र (CA Student) है तो ये खबर आपके लिए है। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सीए के छात्रों को झटका दिया है। न्यायालय ने इस साल मई में होने वाली ‘चार्टर्ड अकाउंटेंट’ (सीए) परीक्षाएं (Chartered accountant Exam) स्थगित करने से सोमवार को इनकार कर दिया।
दरअसल, लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के मद्देनजर कुछ अभ्यार्थी ‘इंटरमीडिएट’ और ‘फाइनल’ परीक्षा को मई से जून तक स्थगित करने का आग्रह लेकर अदालत पहुंचे थे। लेकिन, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मई में निर्धारित ‘सीए’ परीक्षाएं स्थगित करने से किया इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने 27 सीए अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि केवल यह तथ्य कि अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, इसे टालने का आधार नहीं हो सकता। परीक्षा में लगभग 4.26 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं।
अदालत ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि उससे ऐसा अनुरोध किया गया। अदालत ने याचिका को ‘निरर्थक’ करार दिया। अदालत ने कहा कि लोकसभा चुनाव सात और 13 मई को होने हैं तथा छह मई और 12 मई को कोई परीक्षा निर्धारित नहीं की गई है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि परीक्षा का आयोजन चुनाव के बाद किया जाना चाहिए, अन्यथा उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होगा।