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केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के स्तर पर कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ) टोकन सुविधा शुरू की है। वहीं, पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के ग्राहकों को यूपीआई क्यूआर कोड के जरिये सीधे अपना अंशदान जमा करने की अनुमति दे दी है।
कार्ड टोकन: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के स्तर पर कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ) टोकन सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से ग्राहक अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का टोकन बनाकर उसे अलग-अलग ई-कॉमर्स ऐप के अपने खातों से जोड़ सकेंगे। इससे पहले सीओएफ टोकन केवल सेलर के ऐप या वेबपेज के जरिये ही बनाया जा सकता था। बता दें कि सीओएफ टोकन की मदद से ऑनलाइन भुगतान करते समय कार्ड का वास्तविक विवरण दिए बिना भुगतान किया जा सकता है।
सर्कुलर में क्या कहा गया
आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा- सीओएफ टोकन सीधे कार्ड जारी करने वाले बैंकों/संस्थानों के जरिये बनाया जा सकता है। इससे कार्डधारकों को एक बार में ही कई विक्रेताओं के लिए अपने कार्ड को टोकन करने का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। सीओएफ टोकन में कार्ड के वास्तविक विवरणों, मसलन 16 अंकों की संख्या, क्रेडिट या डेबिट कार्ड की वैधता तिथि और सीवीवी नंबर की जगह एक वर्चुअल कोड लेगा। कार्डधारकों के लिए कार्ड का टोकनीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह ऑनलाइन लेनदेन का एक सुरक्षित तरीका है, क्योंकि इसमें कार्ड का वास्तविक विवरण साझा करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
एनपीएस ग्राहकों के लिए सुविधा
पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के ग्राहकों को एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) क्यूआर कोड के जरिये सीधे अपना अंशदान जमा करने की अनुमति दे दी है। पीएफआरडीए ने एक बयान में कहा कि इस कदम का मकसद अंशदान की प्रक्रिया को सरल बनाना है, ताकि इसे एनपीएस प्रतिभागियों के लिए अधिक आसान और बेहतर बनाया जा सके।
पीएफआरडीए की यह पहल एनपीएस ग्राहकों को अपनी सेवानिवृत्ति बचत पर नियंत्रण रखने और व्यवस्थित निवेश योजना से लाभ उठाने का अधिकार देती है। इस नयी व्यवस्था के तहत ग्राहक अपने अंशदान को स्थानांतरित करने के लिए यूपीआई क्यूआर कोड का उपयोग करेंगे।