21 मिनट पहले
- कॉपी लिंक

बीते साल विवेक ऑबेरॉय ने अपने 3 बिजनेस पार्टनर के खिलाफ 1 करोड़ 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। तीनों आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं दो महिलाओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला था। अब हाईकोर्ट ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तारी में अंतरिम राहत दे दी है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 15 जनवरी को हुई सुनवाई में धोखाधड़ी मामले की 2 महिला आरोपियों नंदिता साहा और राधिका नंदा को गिरफ्तारी से राहत दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट के सिंगल जज न्यायमूर्ति एस.वी. कोतवाल इस मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को करेंगे, जब तक नंदिता साहा और राधिका नंदा को राहत देने का फैसला सुनाया गया है।
इससे पहले सेशन कोर्ट में अंतिम राहत दिए जाने पर रोक लगाई गई थी।
क्या है पूरा मामला
विवेक ऑबेरॉय ने बीते साल अपने तीन बिजनेस पार्टनर नंदिता सारा, राधिका नंदा और संजय साहा के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में विवेक ने बताया था की तीनों ने उनसे ये कहते हुए पैसे लिए थे कि वो इस रकम का इस्तेमाल फिल्म प्रोडक्शन में करेंगे, जिससे उन्हें काफी मुनाफा होगा। हालांकि तीनों ने उस रकम को अपने पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया था। जुलाई 2023 में हुई शिकायत के बाद संजय साहा को गिरफ्तार किया गया था।
बताते चलें कि विवेक ऑबेरॉय ने 2017 में ऑबेरॉय ऑर्गेनिक्स कंपनी की शुरुआत की थी। कंपनी से जुड़ा कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो विवेक ने फायदे के लिए विवेक की कंपनी ने अनंदिता एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ टायअप किया था।