
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल।
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की मांग की थी।
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने का निर्देश देने की मांग वाली एक अन्य जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। दलीलों के दौरान, दिल्ली हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है।
Delhi High Court refuses to entertain another PIL seeking direction to remove Arvind Kejriwal from the post of Delhi Chief Minister. During the arguments, Delhi HC made oral observations stating that at times, personal interest has to be subordinate to national interest.
— ANI (@ANI) April 4, 2024
इससे पहले भी कोर्ट ने ऐसी ही जनहित याचिका खारिज कर दी थी, उस समय अदालत ने कहा था कि इसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने गुरुवार को जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम यह कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही। उपराज्यपाल निर्णय लेने में सक्षम हैं।
कोर्ट ने आगे कहा कि उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है। एलजी कानून के अनुसार ही काम करेंगे। इस मामले में उपराज्यपाल या राष्ट्रपति ही सक्षम हैं। याचिका दाखिल करने वाले शख्स ने कोर्ट में कहा कि अब वो इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं। अब उपराज्यपाल के पास अपनी अपील दाखिल करेंगे।