कारनामा! मारुति वैगनआर को बनाया हेलीकॉप्टर, कार देख पुलिस भी हैरान; शादी में दूल्हा-दुल्हन को उड़ाने की थी तैयारी!

उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दो भाई मारुति वैगनआर को हेलीकॉप्टर में मोडिफाई कर रहे थे। लेकिन, उनका यह सपना सच न हो सका। जी हां, क्योंकि यूपी पुलिस ने उनके इस प्लान पर पानी फेर दिया है। मोडिफाई कार पर नजर पड़ते ही यूपी पुलिस ने कार जब्त कर ली और 2,000 रुपये का चालान भी काट दिया। हेलीकॉप्टर की वेल्डेड टेल और रोटर के साथ मोडिफाइड वैगनआर का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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वीडियो में एक व्हाइट वैगनआर दिखाई गई है, जिसका रोटर और टेल स्क्रैप मेटल से बना है। ईश्वर दीन और उनके भाई ने शादी के सीजन में दूल्हे और दुल्हनों को ले जाने के लिए मोडिफाई मारुति वैगनआर हेलीकॉप्टर को बुकिंग के लिए मार्केट में उतारने की योजना बनाई थी। उन्होंने कार को अपडेट करने के लिए नया जुगाड़ निकाला। दोनों भाई वाहन को पेंट कराने के लिए अकबरपुर जा रहे थे, तभी इस पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों का ध्यान गया और इसे पुलिस ने जब्त कर लिया, लेकिन बाद में जब दोनों ने 2,000 का जुर्माना अदा किया, तो उन्हें छोड़ दिया गया।

मोडिफिकेशन के लिए 2.50 लाख का निवेश

दोनों भाइयों ने हेलीकॉप्टर के रोटर और टेल को जोड़कर मारुति वैगनआर को मोडिफाई करने के लिए लगभग 2.50 लाख का निवेश किया था। हेलिकॉप्टर के टेल रोटर को कार के बूट में वेल्ड किया गया था और साथ ही हेलिकॉप्टर की शक्ल देने के लिए छत के ऊपर रोटर लगाया गया था।

मोडिफाई 2,000 का चालान

ईश्वर ने कहा कि मैंने कार को शादी के सीजन में बुकिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए मोडिफाई किया था, ताकि हमारा परिवार कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सके। हालांकि वह कार को पुलिस से छुड़ाने में कामयाब रहे, लेकिन इसे मोडिफाई करने का उनका अब तक प्रयास व्यर्थ रहा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 2,000 का चालान काटा और कार का पिछला हिस्सा हटाने को कहा है।

पुलिस के अनुसार, वाहन को जब्त कर लिया गया, क्योंकि यह मोटर वाहन अधिनियम में निर्देशित भारतीय सड़कों के लिए सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करता था। पुलिस ने कहा कि भाइयों के पास वैगनआर को मोडिफाई करने की अथॉरिटी नहीं थी।

दी जाए मोडिफाई कारों की अनुमति

ईश्वर दीन की दलील है कि उनके वाहनों को इसी तरह की मोडिफाई कारों की अनुमति दी जाए, जिन्हें पड़ोसी राज्य बिहार में भी चलते देखा गया है। लेकिन, पुलिस ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सहायक पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे ने कहा कि मोडिफिकेशन के लिए आरटीओ विभाग से अनुमति की आवश्यकता होती है। वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत जब्त कर लिया गया है। हम आगे की जांच कर रहे हैं।

मोडिफिकेशन पर भारी जुर्माना

भारत में स्थानीय आरटीओ की अनुमति के बिना कार मोडिफिकेशन की अनुमति नहीं है। स्थानीय अधिकारियों को सूचित किए बिना वाहन में किए गए मोडिफिकेशन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार अवैध कार्य के रूप में देखा जाता है। कार निर्माताओं द्वारा सीधे शोरूम से निकाली जाने वाली पेशकश से परे वाहनों में मोडिफिकेशन करना गैरकानूनी है, क्योंकि उन्हें सड़क सुरक्षा के लिए संभावित खतरे के रूप में देखा जाता है। कानून किसी वाहन के मूल डिजाइन, संरचना या प्रदर्शन में ऐसे बदलावों पर रोक लगाता है।

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