ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से मासिक जीएसटी संग्रह 400 प्रतिशत बढ़ा

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से मासिक जीएसटी संग्रह एक अक्टूबर से 400 प्रतिशत से अधिक बढ़कर लगभग 1,200 करोड़ रुपये हो गया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि एक अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग मंच पर 28 प्रतिशत कर लगाया गया था. जीएसटी परिषद ने पिछले साल अगस्त में साफ किया था कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अपने मंच पर लगाए गए दांव के पूरे अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देना होगा. इसके साथ ही विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए जीएसटी प्राधिकरण पर पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया और चेतावनी दी गई कि ऐसा नहीं करने पर उनके पोर्टल ब्लॉक कर दिए जाएंगे.

जीएसटी कानून में संशोधन एक अक्टूबर, 2023 से लागू हुआ

अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, ”एक अक्टूबर के बाद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से जीएसटी राजस्व संग्रह में तेजी आई है. यह क्षेत्र इससे पहले 225 करोड़ रुपये का औसत मासिक कर दे रहा था, जो अब बढ़कर लगभग 1,200 करोड़ रुपये हो गया है.” जीएसटी अधिकारियों ने पिछले साल वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान 1.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कथित जीएसटी चोरी के लिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को लगभग 71 कारण बताओ नोटिस भेजे थे. किसी भी विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ने हालांकि अक्टूबर 2023 के बाद से देश में पंजीकरण नहीं कराया है. अधिकारी ने कहा, ”ये विदेशी कंपनियां अपने वीपीएन बदलती रहती हैं और ब्लॉक होने पर अपनी वेबसाइट का पता बदल देती हैं. यह एक चुनौती है, जिसका कर अधिकारी सामना कर रहे हैं.”

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